1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन विधेयक 2025 पर्यटन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने और ट्रैवल एजेंसियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है।

इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

2. हरियाणा गैंबलिंग (जुआ) नियंत्रण विधेयक 2025 राज्य में अवैध जुए की बढ़ती घटनाओं को रोकने और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है।

इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है. साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी.

3. हरियाणा संविदा कर्मचारी नौकरी सुरक्षा विधेयक 2025 यह विधेयक हरियाणा के सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अनुबंध आधारित नौकरियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करने के लिए लाया गया है।

इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

4. हरियाणा शव सम्मान निपटान बिल भी आज सदन में पास किया गया है. पिछले साल भी विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2024 पारित किया था.

शव का सम्मानजनक अंतिम संस्कार विधेयक में क्या होगा? गौरतलब है कि नए बिल के तहत अगर शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा. वहीं, शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार न होने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना भी भरना होगा और व्यक्ति को 3 साल की जेल भी हो सकती है. वहीं, शव रखकर प्रदर्शन करने के लिए उकसाने वालों को भी सजा होगी.